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Thursday, January 05, 2012

high court writ

टीईटी के आधार पर भर्ती मामले में जवाब तलब
लखनऊ, 4 जनवरी (विधि संवाददाता): इलाहाबाद उच्च न्यायालय में शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी के आधार पर शिक्षकों की भर्ती किए जाने संबन्धी राज्य सरकार के शासनादेश को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। इस मामले में अगली सुनवाई नौ जनवरी को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रदीपकांत व न्यायमूर्ति रितुराज अवस्थी की खंडपीठ ने याची कुलदीप श्र...ीवास्तव की ओर से दायर जनहित याचिका पर दिए हैं। जनहित याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए शासनादेश विधि विरुद्ध तथा गैरकानूनी हैं। इनको रद किया जाए। कहा गया कि प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षक अध्यापक सेवा नियमावली के तहत की जानी चाहिए। यह भी कहा गया कि राज्य सरकार ने शिक्षक पात्रता परीक्षा के आधार पर भर्ती किए जाने के शासनादेश गत 30 नवंबर 2011 व 20 दिसंबर 2011 को जारी किए गए हैं। याचिका में तर्क दिया गया है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) केवल अध्यापकों की पात्रता तय करने के लिए है। इस आधार पर भर्ती किया जाना विधि सम्मत नहीं है। जनहित याचिका में मांग की गई है कि प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली के तहत की जाए। यह भी कहा गया कि टीईटी के आधार पर चयन किए जाने पर रोक लगाई जाए तथा शासनादेशों को रद किया जाए।

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