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Thursday, January 05, 2012

high court decision

72 हजार 825 अध्यापकों की नियुक्तियों पर रोक

इलाहाबाद। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अध्यापक पात्रता परीक्षण (टीईटी) चयन के तहत राज्य के 75 जिलों में 72 हजार 825 प्राथमिक सहायक अध्यापकों की नियुक्ति एवं चयन पर रोक लगा दी है। न्यायालय ने कहा कि प्रथम दृष्टया 30 नवम्बर 11 को बोर्ड द्वारा राज्य के सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की तरफ से जारी विज्ञापन नियम 14 के विपरीत हैं।
अदालत ने मामले की सुनवाई 11 जनवरी को नियत करते हुए सचिव बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश एवं बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव को अगली तिथि पर उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायाधीश सुधीर अग्रवाल ने वाराणसी के यादव क पिलदेव लाल बहादुर की याचिका पर यह आदेश है।

याची अधिवक्ता ने बहस की कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा "शिक्षक सेवा नियमावली" के नियम 14 के अन्र्तगत जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को ही नियुक्ति, चयन का विज्ञापन जारी करने का अधिकार है। बोर्ड के सचिव द्वारा सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों की तरफ से विज्ञापन जारी किया गया नियम का उल्लघंन है। ऎसे में 30 नवम्बर को जारी विज्ञापन निरस्त होने योग्य है। बोर्ड को विज्ञापन जारी करने का अधिकार नहीं है

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